Wednesday, November 22, 2006

RTI Promotional Video

This RTI Promotional Video is a prompt by IITKites...

CLOSURE OF TEXTILE MILLS IN KANPUR
- A PROJECT REPORT






INTRODUCTION


After 1857, Kanpur became an important center of Textile Industries. Large scale industrialization in Kanpur began in 1862 with the establishment of Elgin Mills along the coast of Ganga in northern part of Kanpur at Civil Lines. Riverside Power House (RPH) was also established adjoining Elgin Mills in western side. Elgin Mill was the first cotton textile mill of Kanpur. The success of Elgin Mills gave impetus to the establishment of a series of other cotton mills in Kanpur. Muir Mills was second mill established here in 1882.

The British India Corporation (BIC) was headquartered here and led the development of many industries. The Juggilal Kamlapat Singhania family launched many industrial units between 1930 and 1970. The group is known as J K Group of Industries till date. The Jaipuria family contributed to the patriotic cause, by building the Swadeshi Cotton Mills in response to charges that the foreign rulers were raiding India of its cotton only to sell back textiles to the residents. Kanpur was known as the "Manchester of India" during the 20th Century.




TEXTILE MILLS IN KANPUR




All the giant cotton textile mills of Kanpur are closed now. These mills have now become part of Industrial History of Kanpur. All these Textile Mills were established by Britishers. In order to cope up with the economic depression after the First World War (1914-1918), the six large companies of Kanpur united themselves and formed British India Corporation Ltd. (BIC) in 1920. For many years after independence, the management of BIC remained under the Britishers. The BIC acquired the following mills in Kanpur.

1. Lal-Imli Mill

2. Cawnpore Textiles Limited

3. Elgin Mills-I

4. Elgin Mills-II (Cawnpore Cotton Mills)


Textile mills were in pity conditions during 1960's due to mismanagement, embezzlement and managerial mal-practices under Indian Private Sector. After using in all benefit, the management threatened to close these prestigious mills. In order to save these mills from closure and consequent unemployment, The Government of India under Prime Minister Indira Gandhi decided to take-over them. National Textile Corporation (NTC) was formed in 1969. The NTC (a Govt. of India undertaking) acquired the following mills of Kanpur.

1. Muir Mills

2. New Victoria Mills

3. Luxmi Ratan Cotton Mills

4. Atherton West Mills

5. Swadeshi Cotton Mills



These mills were under heavy debt. Therefore, the Government invested a large sum of money in them so that they could run smoothly.



The condition of BIC Mills also deteriorated due to mismanagement. BIC had taken loan of large sum of money from the two Government of India undertaking i.e. State Bank of India (SBI) and Life Insurance Corporation of India (LIC) by mortgaging it's shares. As the BIC could not repay these loans, it came under the ownership of Govt. of India.




CLOSING DOWN OF MILLS


In 1984 Rajeev Gandhi was elected Prime Minister. Rajeev Gandhi was a young and rather inexperienced fellow. Bureaucrats used Rajeev Gandhi’s inexperience as their power. Rajeev banned any new appointments in these mills. Thus due to this foolish decision, the production-link broke and as the time passed, many departments stopped working. The production fell down, orders could not be complied. This was the planned way to close down the mills.

Then Congress Government under Prime Minister ship of P. V. Narsimha Rao completed rest of the job. Due to reduced production mills were running in heavy losses. Govt. Of India decided not to invest any further in these mills. NTC and BIC came under heavy debts.



FORMATION OF SICA



In the wake of sickness in the country’s industrial climate prevailing in 1980’s, the Government of India set up in 1981, a Committee of Experts under the Chairmanship of Shri T.Tiwari to examine the matter and recommend suitable remedies therefore. Based on the recommendations of the Committee, the Government of India enacted a special legislation namely, the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986) commonly known as the SICA.

The main objective of SICA is to determine sickness and expedite the revival of potentially viable units or closure of unviable units (unit here in refers to a Sick Industrial Company). It was expected that by revival, idle investments in sick units will become productive and by closure, the locked up investments in unviable units would get released for productive use elsewhere.

The Board of experts named the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) was set up in January, 1987 and functional with effect from 15th May 1987. Government companies were brought under the purview of SICA in 1991 when extensive changes were made in the Act including, inter-alia, changes in the criteria for determining industrial sickness. This BIFR reported Mills in Kanpur non-viable in 2000. So Government of India made the final decision to close these mills.

Thus, the oldest mill of Kanpur- Elgin Mills of BIC was completely closed on 30th June, 2001. In 2002, Government declared official closure of all the 5 NTC Mills. Almost same phase of deterioration prevailed in BIC Mills and they also closed down. At present, only the Cawnpore Woolen Mills (Lal-Imli) is partially open.



REASONS BEHIND THE CLOSURE OF MILLS


Till the end of 2002, all the textile mills of Kanpur were closed by the Government officially one by one. But the justifications for all this process whatever happened is not just so straight forward to say, but main grounds on which the closure of Mills occurred can be summed as follows.


1. Poor concentration on Modernization by Private Owners. The Mills were owned by private owners in the starting years. They used these mills to earn their immediate profits and they had no intentions to run these mills very long .They never introduced the modernized techniques and equipments in the mills to enhance and improve their production. This resulted in reduced sales and poor quality production. The mills had to face losses.


2. Mills were forced to buy Cotton from CCI. After nationalization the mills were forced by Government to buy cotton from CCI (Cotton Corporation of India).The Cotton supplied by CCI was of poor quality and even at a very higher cost (almost 250% costly).This poor quality raw material resulted into poor quality of products and hence the sales were reduced.


3. Government failed to Invest and Modernize. Private Owners wanted to close the Mills due to their poor conditions. But Government nationalized them to save from closure and consequent unemployment. Reasons for Nationalization were:

The Mill products were cheap. So these mills were important for poor people.

To prevent consequent unemployment.

To invest, modernize and develop the mills.

The Government completely failed to invest and modernize these mills.


4. PSUs’ were allowed to buy from Open Market. Public Sector Units (PSU) like Military were allowed by the Government to buy products from Open Market rather than from these Mills. This encouraged the discrepancies; even these PSUs’ were buying products at higher costs from Private Companies rather than cheaper Mill Products. This forced mills to sell their products to Private Dealers cheaper, which they sold to PSUs’ at higher costs.


5. LABOUR MOVEMENT. The bureaucrats not only indulged in corrupt practices but also victimized workers. Their legitimate demands were not met. Therefore workers resorted to protest and movement resulting into loss of production. This is also a possibility that it was a calculated policy of the Government Officials to force these mills to close down and blame the workers.


6. Government promised experts and Good Governance, but failed. After 1985, No Managing Director (MD) in NTC was for full time, these temporary postings resulted in various discrepancies. Non-Technical Administrators also played a big role. Heads of NTC were appointed by Government based on political connections who had no ideas about Textile Industries. E.g. D. N. Dixit was appointed the national head of NTC in 1990’s due to political approach as his close friend was then Chief Minister of a state. Weaker administration resulted into strong worker unions. So workers refused to increase efficiency provided in advanced machines.


7. Production was as per Political Requirements rather than Market Requirements. This kind of Production Strategy made it difficult for mills to compete with private industries. Most of the times the products were of inferior quality due to old machinery. But when high-quality stuff was made good enough to compete, Production was stopped to encourage the mass-production of cheap products to be distributed to the poor by political parties in power.


8. International Pressure. World Bank and International Monetary Fund (IMF) were pressurizing Indian Government to stop running Industries. According to them, Government should only make Industrial Policy. The Industries should be established and managed by Private Sector only. They encouraged India to either close loss making Industries or to give to Private Sector and even stop the Subsidy. Govt. of India positively reacted to their intentions and stopped all kind of Subsidies on Mill products.


9. Scientific Management failed due to poor wage structure. The administrators in agreement with Trade Unions tried to implement Efficiency system to improve the production standards, but this completely failed due to poor wage structure as in case of workers Basic wages are really low and all the encouraging amount given to the workers was based on basic wages.

Let capacity of a Mill is to produce 70 Units per day. According to efficiency system Mill administrators reduced this to 60 units, now workers have to work for let say 6 hours instead 7 hours to meet basic deadlines of production. And the more they will produce over this deadline, the more they will get according to their daily basic wage. Administrators thought that this will encourage the workers to produce even more than 70 units, but this lead to no more than 60 units’ production due to very low basic wages. To compensate for this, Administrators then had to open on Sundays too and pay the wages for Sundays at 33% more rate which was a great loss and a total failure of Scientific Management due to foolish implementation.


Not only the Textile Mills under head of BIC and NTC had to close, but private sector mills such as all the mills of JK Group and Maheshwari Devi Jute Mills (Tat Mill) closed down due to some of these issues and family matters.






APPENDIX


EFFICIENCY WAGES: (SCIENTIFIC MANAGEMENT)


In labor economics, the efficiency wage hypothesis argues that wages, at least in some markets, are determined by more than simply Supply and demand. Specifically, it points to the incentive for managers to pay their employees more than the market-clearing wage in order to increase their productivity or efficiency. This increased labor productivity pays for the relatively high wages. There are several theories of why managers pay Efficiency Wages (wages above the market clearing rate):

Avoiding Shirking: If it is difficult to measure the quantity or quality of a worker's effort and systems of piece rates or commissions are impossible, there may be an incentive for him or her to shirk (do less work than agreed). The manager thus may pay an efficiency wage in order to create or increase the cost of job loss, which gives a sting to the threat of firing. This threat can be used to prevent shirking (moral hazard).

Minimizing Turnover: By paying efficiency wages, the employees' incentive to quit and seek jobs elsewhere is minimized. This strategy makes sense because it is often expensive to train replacement workers.

Adverse Selection: If job performance depends on workers' ability and workers differ from each other in those terms, firms with higher wages will attract more able job-seekers. An efficiency wage means that the employer can pick and choose among applicants to get the best possible.

Sociological Theories: efficiency wages may result from traditions. Karloff’s theory (in very simple terms) involves higher wages encouraging high morale, which raises productivity.

Nutritional Theories: In developing countries, efficiency wages may allow workers to eat well enough to avoid illness and to be able to work harder and more productively.



REFERENCES


BIFR: http://bifr.nic.in/aboutus.htm

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 : स्पष्ट दृष्टिकोण


प्राक्कथन-

हम सभी करदाता हैं। एक राह चलता भिखारी भी बिक्री कर देता है, जब वह बाज़ार से कुछ खरीदता है। यह हमारा ही धन है, जो राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय योजनाओं में व्यय होता है। परन्तु यह धन जाता कहाँ है? क्यों अस्पतालों में दवायें नहीं मिलतीं? क्यों लोग भूख से मर रहे हैं? क्यों सड़कों की दशा शोचनीय है? क्यों सरकार द्वारा चलाई हुई योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुँच पाता ?

यह अधिनियम हमें सरकार से ऐसे प्रत्येक प्रश्न को पूछने का अधिकार देता है।सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये तथा लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किया गया है।इस अधिकार के अन्तर्गत नागरिक सरकार से प्रश्न कर सकते हैं, उनके अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। सरकारी प्रलेखों और दस्तावेजों की प्रतिकृति ले सकते हैं और सरकारी कार्यकरण का निरीक्षण भी कर सकते हैं।



अधिनियम: सन्क्षेप में

इस अधिनियम का मूल नाम सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 है। इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है। संविधान की धारा 19(1) के अनुसार यह अधिनियम मूल अधिकारों का एक अंश है।धारा 19(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भाषण और विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है।यह अधिनियम 13 अक्तूबर ,2005 से प्रभावी है।


अधिनियम की विषयवस्तु-

लोकतन्त्र में जनता सरकार पर स्वामित्व करती है, अत: यह अधिनियम जनता को उसके अधिकारों से अवगत कराने और सार्वजनिक प्राधिकरणों से आवश्यक सूचना प्राप्त करने का एक साधन मात्र है।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस अधिनियम की अनिवार्यता संविधान की आत्मा में निवास करती है और यह अधिनियम तीन सिद्धान्तों के कारण संविधान का एक अपरिहार्य अंग है-
1) प्रत्येक नागरिक को भाषण और अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है।
2)भारत एक लोकतन्त्र है, अत: इस पर जनता का स्वामित्व होना चाहिये।
3)प्रत्येक नागरिक करदाता है, अत: उसे पूर्ण अधिकार है यह जानने का कि उसका धन कहाँ पर और किस प्रकार व्यय हो रहा है ।

वस्तुत: सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है । किन्तु जनता को यह अधिकार देने के लिये यह अधिनियम एक अपरिहार्य आवश्यकता है क्योंकि इस अधिनियम के न होने की स्थिति में कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण अपनी कोई भी सूचना जनता को नहीं देगा। अत: इस मूल अधिकार के प्रयोग के लिये संविधान में एक नीतिगत ढाँचे, संगठन और कार्यप्रणाली की आवश्यकता थी जो इस अधिनियम से पूर्ण होती है।




अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार :

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अधिकार है-
1) सरकार से कोई भी प्रश्न पूछने का या कोई भी सूचना माँगने का
2) किसी सरकारी अभिलेख की प्रतिलिपि लेने का
3) किसी सरकारी अभिलेख का निरीक्षण करने का
4) किसी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने का
5) किसी सरकारी कार्य से संबन्धित आँकड़ों के नमूने लेने का


अधिनियम का कार्यक्षेत्र :

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत के लिये प्रभावी है।केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन अथवा उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित समस्त प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। आंशिक रूप से वित्तपोषित प्राधिकरणों के लिये इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

इस अधिनियम के अंश 22 के अनुसार इस अधिनयम का प्रभाव अध्यारोही है।अत: इस अधिनियम के उपबंध , शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लेख में उससे असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।


अधिनियम की कार्यप्रणाली:

प्रत्येक सार्वजनिक विभाग में एक या अधिक वर्तमान अधिकारियों को सार्वजनिक सूचना अधिकारी मनोनीत किया गया है। यह सार्वजनिक सूचना अधिकारी केन्द्रीय अधिकारियों की भाँति कार्य करेंगे।इन अधिकारियों को ही सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र देना होगा। यह अधिकारी जनता द्वारा इच्छित सूचना को अपने विभाग के विभिन्न अंगों से एकत्र करके उस सूचना को जनता तक पहुँचाने के लिये उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी भी मनोनीत किये गये हैं। इनका कार्य जनता से प्रार्थनापत्र स्वीकार करके उसे सार्वजनिक सूचना अधिकारी तक पहुँचाना मात्र है।

यदि सम्बद्ध अधिकारी या विभाग प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दे, उस स्थिति में इस प्रार्थनापत्र को डाक माध्यम से भी भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त नागरिक सम्बद्ध सूचना आयोग में अधिनियम के अंश 18 के अनुसार लिखित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। सूचना आयोग अधिकारी को प्रार्थनापत्र अस्वीकार करने वाले अधिकारी पर अधिकतम 25,000 रुपये तक का दण्ड लगाने का अधिकार है।

अधिनियम के अनुसार प्रार्थनापत्र देने के 30 दिन के भीतर सूचना सम्बद्ध नागरिक तक पहुँचा देने का प्रावधान है। यदि प्रार्थनापत्र का विषय किसी व्यक्ति विशेष के जीवन और स्वाधीनता को प्रभावित करता है, उस स्थिति में सूचना प्रार्थनापत्र देने के 48 घण्टों के भीतर उपलब्ध करा दी जानी चाहिये ।







यह अधिनियम प्रभावी रहेगा- कारण

1) यह अधिनियम प्रभावी है।स्वतन्त्र भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा विधान बना है, जो अधिकारियों को उनकी अकर्मण्यता के लिये उत्तरदायी ठहराता है।
2) यदि सम्बद्ध अधिकारी सूचना समय पर नहीं देता है , तो प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिये सूचना आयोग अधिकारी 250 रुपये का दण्ड लगा सकता है।
3) यदि प्रदत्त सूचना असत्य पर आधारित है, तो एक अर्थदण्ड ,जो किसी भी दशा में 25,000 रुपये से अधिक नही होगा, लगाया जा सकता है।
4)अधूरी सूचना देने के लिये अथवा अकारण प्रार्थनापत्र निरस्त करने के लिये भी अर्थदण्ड का प्रावधान है, यह दण्ड अधिकारी की आय से काटा जायेगा।


इस अधिनियम की सफ़लता के कुछ उदाहरण:

1) महाराष्ट्र राज्य सरकार का कहना था कि पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण में राजनीतिक हस्तक्षेप न के बराबर होता है। किन्तु मुम्बई पुलिस आयोग अधिकारी और महाराष्ट्र पुलिस निदेशक के विगत 19महीनों के कार्यकाल में मन्त्रियों और जन-प्रतिनिधियों के द्वारा स्थनान्तरण के लिये 481 अनुशंसायें भेजी गयीं।
मुम्बई पुलिस नियमावली के अतिक्रमण का पर्दाफ़ाश सूचना का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा दर्ज की गयी शिकायतों के आधार पर हुआ।

2) 20 सितम्बर,2006 को मध्य प्रदेश के राज्य पुलिस अध्यक्ष नियुक्त किये गये स्वराज पुरी इस अधिनियम के पहले शिकार बने।तीन महीने पूर्व प्रदत्त एक सूचना के आधार पर स्वराज पुरी की राज्यनिष्ठा के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की गयी थी, क्योंकि पुरी ने 2001 में अपने पुत्र के मध्य प्रदेश के एक इन्जीनियरिंग कालेज में प्रवेश हेतु अप्रवासी भारतीय प्रायोजित आरक्षण के अन्तर्गत फ़र्ज़ी प्रमाणपत्र बनवाया था।
अधिनियम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर इन्दौर के विशेष न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से पुरी के खिलाफ़ भ्रष्टाचार, फ़रेब और धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया।

इसी प्रकार के अनेक ऐसे उदाहरण है, जिनके कारण विगत एक वर्ष में जनता को लाभ मिला है।


जन-जागरूकता में वृद्धि के प्रयास:

1) पारस्परिक सहयोग के द्वारा:
- प्रत्येक मंत्रालय के सार्वजनिक सूचना विभाग को जन-जागरूकता बढ़ाने के लिये सामग्री उपलब्ध करायी जाये और उन्हें अपने प्रबन्धतन्त्र का सूचना के प्रकीर्णन के लिये उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
- प्रत्येक मंत्रालय अपने संसाधनों और प्रबन्ध तन्त्र का उपयोग करे।
- विविध सामाजिक संगठनों द्वारा जन-जागरूकता के लिये वर्कशाप, नुक्कड़ नाटक और अन्य सूचना सत्र आयोजित किये जायें।

2) समाचार पत्र के माध्यम से:
- विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा इस अधिनियम के समर्थन में जन-जागरण अभियान चलाये जायें।
- सरकार हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अग्रणी दैनिक पत्रों में इस अधिनियम से सम्बन्धित सूचना निकलवाये।



3) दूरदर्शन और आकाशवाणी:
- मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में आकाशवाणी द्वारा इस अधिनियम पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किये जायें।
- अन्य विषयों की तरह इस विषय पर भी विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा दूरदर्शन पर सूचना प्रसारित हो।
- विभिन्न कहानियों और साक्षात्कारों के माध्यम से मीडिया के द्वारा।

4) इन्टरनेट:
- सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न माध्यमों से इन्टरनेट पर सूचना उपलब्ध कराई जाये।

5) अन्य सुझाव:
- इस विषय पर ध्यानाकर्षण हेतु पोस्टर निर्माण और निबन्ध लेखन की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन हो, इस अभियान में पुरस्कृत पृविष्टियों का उपयोग भी किया जा सकता है।
- डाक घर, संचार कार्यालयों और बैंकों में इस अधिनियम की पुस्तिकायें भी उपलब्ध कराई जायें।
- सिनेमाग्रहों में इस अधिनियम पर लघु फ़िल्में दिखाई जायें।


अधिनियम के मूल रूप की सुरक्षा:

वर्तमान परिदृश्यों में अधिनियम के मूल रूप की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सरकार द्वारा किये गये सुधारों से इस अधिनियम का प्रयोग न के बराबर रह जायेगा। ब्रिटिश शासनकाल में पारित सरकारी गुप्त बात अधिनियम 1923 वैसे ही स्वाधीनता के 59 साल बाद आज भी नागरिकों के हितों के विरुद्ध एक अस्त्र की भाँति प्रयोग किया जाता रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से नागरिकों को पुन: अपनी स्वाधीनता का एहसास होने लगा था, किंतु यह अधिनियम भी कुछ सरकारी अधिकारियों की आँखों में खटक रहा है और वो इसमें सुधार करके इसे पंगु कर देना चाहते हैं।

सम्भावित परिवर्तन:
केन्द्र सरकार का मन्तव्य है कि इस अधिनियम मे फ़ाइल नोट्स को जनता को उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में कोई नियम नहीं है। अत: सरकार इस सन्दर्भ में अधिनियम में संशोधन करना चाहती है।

वास्तविक परिदृश्य:
अधिनियम की धारा-2(च) में फ़ाइलों के विषय में नियम है और फ़ाइल नोट्स भी फ़ाइल का अभिन्न अंग होते हैं। अत: संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु कुछ घृणित उद्देश्य रखने वाले लालफ़ीताशाह और नेता अपनी कलई खुल जाने के भय से इस अधिकार को मूल अधिनियम में बताने से कतरा रहे हैं और ऐच्छिक सुधार करके जनता को इन सूचनाओं से वंचित रखना चाहते हैं।

- इसके अतिरिक्त धारा 8(1) में एक और संशोधन विचाराधीन है।अधिनियम में उपलब्ध वर्तमान 10 अपवर्जित उद्धरणों के अतिरिक्त सरकार का विचार 3 और उद्धरण बढाने का है,जिससे इस अधिनियम का कार्यक्षेत्र सीमित और संकुचित रह जायेगा।
- वस्तुत: इस अधिनियम के अनुसार जो सूचना संसद के सदनों में उपलब्ध कराई जा सकती है, नागरिकों को वह सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता।
- सरकार विभिन्न सरकारी सेवाओं में भर्ती से सम्बद्ध सूचना को भी इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर रखना चाहती है, जो कतई न्यायसंगत नहीं है।






प्रकीर्ण:

वस्तुत: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक स्वस्थ लोकतंत्र की ऊर्जाशक्ति है। यदि जन-प्रतिनिधि इस अधिनियम के लिये जागरूकता फ़ैलायें,तो भ्रष्टाचार का अधिकांश भाग तो स्वत: ही समाप्त हो जायेगा।अत: इस अधिनियम के मूल रूप की सुरक्षा , लोकतन्त्र की एक महती आवश्यकता है।

मात्र इस अधिनियम से ही लोकतन्त्र का कल्याण सम्भव नहीं है। वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना तो तब होगी, जब नागरिक स्वयं अपने क्षेत्रों का शासन संचालन करेंगे। अत: इसके लिये हमें प्रतिनिधि लोकतंत्र से प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की ओर जाने की आवश्यकता है।

स्थानीय शासन प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अनुसार नागरिक अपने क्षेत्रों की आम सभायें बनाकर संचालन करें।शक्ति और उत्तरदायित्व के स्थानीकरण से राजनीतिक अनुत्साह की भावना स्वत: समाप्त हो जायेगी।

अतएव सूचना का अधिकार अधिनियम के मूल रूप और प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के अधिकाधिक उपयोग में ही नागरिक अधिकारों की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता निहित है।